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हॉलमार्किंग मानकों के उल्लंघन पर ज्वैलर्स के खिलाफ बीआईएस की प्रवर्तन कार्रवाई।

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कल्याण/मुम्बई-भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है, जिसे बीआईएस अधिनियम 2016 के तहत स्थापित किया गया है। बीआईएस का मुख्य काम मानक निर्माण, उत्पाद प्रमाणन, प्रयोगशाला परीक्षण और प्रणाली प्रमाणन हैं। बीआईएस सुरक्षित, विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण सामान उपलब्ध कराने, उपभोक्ताओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करने, पर्यावरण की रक्षा आदि के माध्यम से राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। बीआईएस के मानक और उत्पाद प्रमाणन योजनाएं उपभोक्ता और उद्योगों को लाभान्वित करने के अलावा, विभिन्न सार्वजनिक नीतियों विशेषकर उत्पाद सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, भवन निर्माण आदि का भी समर्थन करती हैं। बीआईएस अधिनियम, 2016 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति वैध लाइसेंस और बीआईएस हॉलमार्क के बिना ऐसे किसी भी सामान का निर्माण, आयात, वितरण, बिक्री, किराए पर देना, पट्टे पर देना, भंडारण या बिक्री के लिए प्रदर्शन नहीं करेगा जो सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों के हॉलमार्किंग आदेश, 2020 के उल्लंघन के अंतर्गत आता है। नागरिक लाइसेंस धारक, विक्रेता आदि के लिए दंड और उनके दायित्वों के लिए बीआईएस अधिनियम-2016 को नीचे दिए गए लिंक के जरिये देख सकते हैं https://www.bis.gov.in/wp-content/uploads/2020/12/BIS-Act-2016.pdf । स्वर्ण आभूषणों और स्वर्ण कलाकृतियों के हॉलमार्किंग आदेश, 2020 के उल्लंघन को लेकर मिली सूचना के तुरंत बाद भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), मुंबई शाखा कार्यालय- II के अधिकारियों की एक टीम ने 25 नवंबर 2024 को मेसर्स परेश ज्वेलर्स, ग्राउंड फ्लोर, दुकान नंबर 4, हाउस नंबर 13, लेन नंबर 32, गांव कल्याण, कल्याण (पश्चिम) ठाणे- 421301 पर प्रवर्तन छापेमारी की। छापे के दौरान पाया गया कि आभूषण की दुकान मेसर्स परेश ज्वेलर्स बीआईएस हॉलमार्क के बिना और चार अंकों की पुरानी योजना के साथ सोने के आभूषणों/वस्तुओं पर अंकन के बिना भंडारण और बिक्री कर रही थी।

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/BIS-11ZUW.jpgछापे के दौरान पाए गए सोने के ऐसे आभूषणों को बिना बीआईएस हॉलमार्क और चार अंकों की पुरानी योजना के साथ सोने के आभूषणों/वस्तुओं पर अंकन को बीआईएस अधिनियम 2016 की धारा 15 के उल्लंघन के तहत जब्त कर लिया गया। बीआईएस अधिनियम 2016 के अनुसार, बीआईएस अधिनियम 2016 की धारा 15 का उल्लंघन करने पर एक वर्ष तक के कारावास या न्यूनतम 1,00,000 रुपये के जुर्माने या दोनों से दंड देने का प्रावधान है। इस अपराध के लिए अदालत में मामला दर्ज करने की कार्रवाई शुरू की जा रही है।

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/BIS-2XQ3J.jpgआम लोगों को सलाह दी जाती है कि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, भ्रामक व्यापार प्रथाओं और धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए स्वर्ण आभूषण और स्वर्ण कलाकृतियां आदेश, 2020 के हॉलमार्किंग के उल्लंघन के संबंध में कार्यालय को ऐसी कोई भी जानकारी प्रदान करें। सोने के लिए बीआईएस पंजीकरण चिह्न/हॉलमार्क के दुरुपयोग और बीआईएस लाइसेंस के बिना सोने के आभूषण/कलाकृतियां बेचने की जानकारी मिलने पर आम आदमी बीआईएस को निम्न पते पर इस बारे में सूचना दे सकता है। पता है – मुंबई शाखा कार्यालय-II, भारतीय मानक ब्यूरो, 5वीं मंजिल, सीईटीटीएम कॉम्प्लेक्स, हीरानंदानी गार्डन, पवई, मुंबई- 400076, इस बारे में सूचना मोबाइल ऐप – ‘बीआईएस केयर’ के माध्यम से भी दी जा सकती है। ऐसी शिकायतें ईमेल के जरिये hmubo2@bis.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। सूचना देने वाले की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी।

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