कम माप तौल एवं तय मापदण्डों के अनुसार बिक्री न करने इत्यादि की रोकथाम के लिए चलाया जा रहा विशेष अभियान।
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अभियान के तहत 8 दुकानों का निरीक्षण लगाई 15 हजार की शास्ति।
भीनमाल 17 अक्टूबर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दीपावली के त्योहार पर मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पाद इत्यादि के साथ डिब्बा तौलने, कम माप तौल एवं पैकेंजिंग नियमों में तय मापदण्डों के अनुसार बिक्री न करने इत्यादि की रोकथाम के लिए दुकानों पर विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है।अभियान के तहत गठित संयुक्त जांच दल में प्रवर्तन अधिकारी नमिता नारवाल व विधिक माप विज्ञान अधिकारी भूपराज जाटव द्वारा जिले के भीनमाल, रामसीन, सायला एवं जालोर क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठानों- शिव शांतिनाथ मिष्ठान रामसीन, अंबिका स्वीट्स रामसीन, रिलायंस स्मार्ट भीनमाल, एस.जी. मार्ट भीनमाल, महावीर ड्राई फ्रुट्स जालोर, आसाना किराणा स्टोर, गणपति स्वीट्स एवं मारवाड स्वीट्स जालोर का निरीक्षण कर कार्यवाही की गई जिसमें मौके पर बाट माप सत्यापन, डिस्प्ले प्रदर्शित नहीं होने, पैंकिंग आईटम पर आवश्यक सूचना का अंकन नहीं होने के कारण कुल 15 हजार रूपये की शास्ति लगाई गई।
दुकानों में वजन संबंधी डिस्प्ले व बाट माप का नियमानुसार सत्यापन करवाना जरूरी
जिला रसद अधिकारी व जिला उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी ने जिले के समस्त प्रतिष्ठानों को सूचित किया हैं कि वे अपनी दुकानों/प्रतिष्ठानों में वजन संबंधी डिस्प्ले उचित स्थानों पर प्रदर्शित करें, बाट माप का नियमानुसार सत्यापन करावें, सत्यापन प्रमाण पत्र का डिस्प्ले अंकित करें, डिब्बा बन्द वस्तुओं पर नियमानुसार आवश्यक सूचना का अंकन करें तथा उपभोक्ताओं को जागरूक भी करें। यदि किसी प्रतिष्ठान द्वारा नियमों की अवहेलना की जाती हैं तो उनके विरुद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम, विधिक मापविज्ञान (डिब्बा बन्द वस्तुएं) नियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।
वास्तविक तोल की शुद्ध सामग्री नहीं देने पर 18001806030 एवं व्हाट्सएप नंबर 7230086030 पर करें शिकायत
उन्होंने जिले के समस्त उपभोक्ताओं से अपील हैं कि वे किसी भी प्रतिष्ठान की ओर से मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पाद इत्यादि शुद्ध सामग्री का वास्तविक तोल करवाकर डिब्बे में लेवें। यदि किसी दुकानदार द्वारा वजन संबंधी अनियमतता की जाती है, तो उसकी शिकायत 18001806030 एवं व्हाट्सएप नंबर 7230086030 पर दर्ज करवा सकते हैं।
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