मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन आमंत्रित।
😊 Please Share This News 😊
|
।जालोर ।जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र द्वारा रोजगार के नवीन अवसरों के सृजन के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण उपलब्ध करवाने के लिए आवेदन आमंत्रित किये गये हैं।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक संग्रामराम देवासी ने बताया कि राज्य में उद्योगों की सरल स्थापना एवं रोजगार के नये अवसर उपलब्ध करवाने के लिए ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध करवाने, स्वयं के उद्यम (विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार) की स्थापना तथा स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधिकरण व आधुनिकीकरण के लिए कम लागत पर मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराने एवं रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन करना है। योजना 31 मार्च 2024 तक प्रभावी है।
उन्हांने बताया कि जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र से अनुमोदित होने के बाद राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों, निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एंव अरबन को-ऑपरेटिव बैंक से अधिकतम 10 करोड़ रूपए तक ऋण सुविधा उपलब्ध होती है। योजना में 18 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तिगत, स्वयं सहायता समूह, सोसायटी, फर्म व कम्पनी आवेदक हो सकती है। बुनकर कार्ड धारक बुनकरों के एक लाख रूपये तक के ऋण तथा हस्तशिल्पी, दस्तकार व शिल्पी कार्ड धारकों के 3 लाख रूपये तक के ऋण जिसे कम्पोजिट ऋण, सावधि ऋण अथवा कार्यशील पूंजी ऋण (सी.सी.लिमिट) के रूप में लिए जाने पर ब्याज का शता-प्रतिशत पुनर्भरण अनुदान दिया जायेगा।
व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें |