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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में नवीन उद्योग लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदनमांगें।

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जालौर ।खादी बोर्ड द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत नवीन उद्योग स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है।
संभाग अधिकारी (खादी) मुकेश कल्ला ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 8वीं उत्तीर्ण के लिए विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रूपये व सेवा क्षेत्र के लिए 20 लाख रूपये तक के बैंक ऋण का प्रावधान तथा साक्षर अथवा आठवीं कक्षा से कम उत्तीर्ण आवेदकों के लिए विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए 5 लाख तक के बैंक ऋण का प्रावधान रखा गया है। योजना में परियोजना लागत का 35 प्रतिशत तक सरकारी अनुदान उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। साथ ही बैंकों को विशेषाधिकार दिया गया है कि वह 50 लाख रूपये से अधिक की परियोजनाएँ भी स्वीकृत कर सकते है किन्तु मार्जिन मनी का प्रावधान निर्धारित विनिर्माण से 50 लाख व सेवा उद्योग 20 लाख की लागत तक की देय होगा।
उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत कृषि से संबंधित मूल्य संवर्धन की गतिविधियाँ जैसे-सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरी कल्चर मान्य है वही खुदरा बिक्री केन्द्र जिसमें खादी निर्मित उत्पाद, आरईजीपी, पीएमईजीपी इकाईयों के उत्पाद बिक्री मान्य है तथा पर्यटक व परिवहन गतिविधियों वीआईजेड, वैन, बॉट, मोटरबॉट व शिकारा इत्यादि खरीदना मान्य है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में इस योजना में अब नए आवेदकों के लिए पीएमइजीपी ई-पोर्टल पर प्रक्रिया को ओर अधिक सरलीकृत किया गया है। इस योजना में उद्योग स्थापित करने के लिए पात्र इच्छुक नवयुवक, बेरोजगार, दस्तकार या शिल्पकार तकनीकी दक्ष व प्रथम पीढ़ी के उद्यमी अपना आवेदन नजदीकी ई-मित्र द्वारा वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट केवीआइसी डॉट ओआरजी डॉट इन पर अथवा पीएमइजीपी मोबाइल एप के माध्यम से केवीआइबी एजेन्सी का चयन कर पीएमइजीपी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर आवेदक आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर आवेदन कर सकते है। आवेदन के साथ आवेदकों को स्कोरबोर्ड पूर्ण भरना आवश्यक है। आवेदक को फोटो, आधार कार्ड, इकाई स्थल का आबादी प्रमाण पत्र, मूल निवास व जाति प्रमाण पत्र, परियोजना रिपोर्ट, विशिष्ट श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो), उच्चतम शिक्षा का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), राशन कार्ड, निवास मकान के स्वामित्व एवं निवास (स्वयं का/पुश्तैनी) संबंधी जानकारी, आयकर विवरण (इनकम टैक्स रिटर्न), जीवन बीमा संबंधी समस्त इंश्योरेंस पॉलिसिज, बचत खाते (ऋणदायी बैंक) की पास बुक की प्रति व बचत खाता खोलने की दिनांक तथा उधार साख (क्रेडिट हिस्ट्री) यदि हो, जीएसटी नंबर, शोप एक्ट, बीआरएन नम्बर, उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र गतिविधि से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र, कम्प्यूटर से संबंधित व स्किल से संबंधित प्रमाण पत्र (यदि हो तो),े प्रस्तावित इकाई स्थल का किरायानामा, ऋण पेटे बंधक के लिए दस्तावेज या औद्योगिक संपरिवर्तित आदि दस्तावेजों को आवेदन के साथ अपलोड करना होगा।
उन्हांने बताया कि सरकार द्वारा इस योजना में गत वर्षों में लाभांवित या कार्यरत इकाईयों के लिए इच्छुक वर्तमान उद्यमी पीएमइजीपी-2 योजना में राशि 1 करोड़ तक का प्रोजेक्ट इकाई के एक्सपेंसन के लिए निर्धारित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर आवेदन पूर्ण कर संबंधित एजेन्सी के माध्यम से योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला प्रभारी जालोर के मो.नं. 9828625126 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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