केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नोटरी की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन मॉड्यूल का शुभारंभ किया
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नई दिल्ली-विधि और न्याय मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज नोटरी अधिनियम, 1952 और नोटरी नियम, 1956 के प्रावधानों के तहत नोटरी पब्लिक के रूप में नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने हेतु मौजूदा नोटरी पोर्टल पर “नया आवेदन मॉड्यूल” लॉन्च किया। नवनिर्मित मॉड्यूल योग्य कानूनी पेशेवरों/वकीलों को नोटरी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करने में सक्षम बनाता है। विधि कार्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के सहयोग से विकसित यह मॉड्यूल आवेदन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, कुशल और नागरिक-हितैषी बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।नोटरी पोर्टल की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए, विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग के सचिव डॉ. राजीव मणि ने बताया कि नया आवेदन मॉड्यूल मौजूदा पोर्टल के साथ सहजता से एकीकृत किया गया है, जो पहले से ही नोटरी की नियुक्ति से संबंधित विभिन्न ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है। उन्होंने आगे कहा कि इस मॉड्यूल में स्वचालित कार्यप्रणाली और उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफ़ेस शामिल हैं, जिससे आवेदनों की प्रक्रिया सुचारू और कुशल तरीके से हो सके।इस अवसर पर बोलते हुए माननीय मंत्री ने कहा कि इस मॉड्यूल का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है, जो कागज रहित, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित शासन प्रणाली को बढ़ावा देता है। उन्होंने आगे कहा कि यह उपयोगकर्ता-अनुकूल मॉड्यूल आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाएगा और इच्छुक नोटरी के लिए पहुंच को सुगम बनाएगा।विधि कार्य विभाग यह समय-समय पर, नोटरी अधिनियम 1952 तथा नोटरी नियम 1956 के अंतर्गत आवश्यकताओं के आधार पर, इस मॉड्यूल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करेगा। आवेदन जमा करने के लिए विस्तृत निर्देश और दिशानिर्देश नोटरी पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
फ्रेश एप्लीकेशन मॉड्यूल का शुभारंभ डिजिटल शासन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदनों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित, पारदर्शी और कुशल तरीके से पूरा करने की सुविधा प्रदान करता है।
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