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सरकार ने चार वर्ष से कम आयु के बच्चों में उपयोग के लिए क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट और फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड युक्त निश्चित खुराक संयोजन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया है

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नई दिल्ली-छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सरकार ने क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट और फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड युक्त सभी निश्चित खुराक संयोजन (एफडीसी) के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाए हैं, और यह अनिवार्य कर दिया है कि इन दवाओं का उपयोग चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों में नहीं किया जाना चाहिए।

इससे पहले, 15 अप्रैल 2025 की अधिसूचना [एसओ 1717(ई)] के माध्यम से, सरकार ने क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट और फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड युक्त कुछ निश्चित खुराक संयोजनों (एफडीसी) पर आयु-विशिष्ट चेतावनी लागू करते हुए प्रतिबंध लगा दिया था। नवीनतम अधिसूचना इस आवश्यकता को इन दोनों अवयवों वाले सभी फॉर्मूलेशन पर लागू करती है।

यह निर्णय विशेषज्ञ समिति और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) की सिफारिशों के बाद लिया गया है। सरकार ने कहा कि इस तरह के संयोजन का उपयोग चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है और इसके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं।

निर्माताओं को निर्देश दिया गया है कि वे इन दवाओं से संबंधित लेबल, पैकेज इंसर्ट और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट रूप से यह चेतावनी प्रदर्शित करें, “निश्चित खुराक संयोजन का उपयोग चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों में नहीं किया जाना चाहिए।”

यह अधिसूचना औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26ए के तहत जन स्वास्थ्य के हित में जारी की गई है और आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी है।

आधिकारिक राजपत्र को इस लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है: https://egazette.gov.in/WriteReadData/2026/275640.pdf

एसआर

एचएफडब्ल्यू / क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट और फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध / 22 अगस्त 2026/1

 

 

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