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जालोर जिले में दीर्घकालीन वीजा पर निवासरत पाकिस्तानी नागरिकों को ईएफआरआरओ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

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जालोर 16 मई। जालोर जिले में दीर्घकालीन वीजा (एल.टी.वी.) पर निवासरत पाकिस्तानी नागरिक जिनको भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं हैं, उन्हें ई-एफआरआरओ (e-FRRO) पोर्टल http://indianfrro.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
जिला पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद यादव ने बताया कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार जालोर जिले में निवासरत ऐसे सभी पाकिस्तानी नागरिक जिनके पास दीर्घकालीन वीजा हैं और जिन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की हैं, उनको आवश्यक दस्तावेजों के साथ ईएफआरआरओ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा तथा आवेदन के साथ उनके वैध दीर्घकालीन वीजा प्रमाण पत्र की प्रति व पाक नागरिक की नवीनतम तस्वीर (पासपोर्ट साइज फोटो सफेद बैकग्राउण्ड के साथ), पेशा/धर्म के वितरण की प्रति तथा यदि भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है तो उस आवेदन की प्रति संलग्न करनी होगी। उन्होंने बताया कि दीर्घकालीन वीजा पर निवासरत पाकिस्तानी नागरिकों को ईएफआरआरओ पोर्टल http://indianfrro.gov.in पर ऑनलाइन 10 मई से 10 जुलाई, 2025 तक की अवधि में आवेदन करना होगा। किसी भी पाकिस्तानी नागरिक का दीर्घकालीन वीजा, जो उक्त अवधि में फिर से करने में विफल रहता है तो उसका वीजा रद्द कर दिया जाएगा।

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