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कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 (POSH) की समीक्षा बैठक संपन्न।

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उदयपुर-कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 (POSH) की क्रियान्विति को लेकर उदयपुर संभागस्तरीय समीक्षा बैठक को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया राहटकर ने संबोधित कर बताया कि यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 (POSH) कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न को रोकने तथा महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ही केंद्र सरकार ने यह अधिनियम लागू किया है। अधिनियम की मूल भावना के अनुरूप महिलाओं को कार्यस्थल पर भय मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना सभी की जिम्मेदारी है।

इस बैठक में मैंने कुछ निर्देश भी दिए :
• इंटरनल कमेटी की प्रत्येक 3 माह में बैठक हो।
• इंटरनल कमेटी अध्यक्षों की हर 6 माह में बैठक लेकर समीक्षा हो।
• इंटरनल कमेटी के सदस्यों की प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित। किया जाय।
• कार्यस्थल पर अधिनियम की जानकारी और इंटरनल कमेटी की सूचना का व्यापक प्रचार प्रसार हो।

इस बैठक में अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया और इस अधिनियम को अधिक प्रभावशाली बनाने पर जोर दिया।राजस्थान के राजस्व मंत्री हेमन्त मीणा, उदयपुर लोकसभा सांसद डॉ. मन्नालाल रावत, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी, आईजी बांसवाड़ा एस. परिमला आदि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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